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सात वर्षो बाद मैट का निर्णय बदला

हाईकोर्ट का आदेश

* 13 हजार कर्मचारियों का लाभ
यवतमाल/दि.3- महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मैट ने सात वर्ष पहले दिए गए निर्णय को बदल दिया गया हैं. बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के आदेश उपरांत खारिज याचिका पुनर्जीवित कर नया फैसला सुनाया गया हैं. जिससे स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक के कनिष्ठ अभियंता पद की वेतन श्रेणी का मार्ग प्रशस्त हो गया हैं. प्रदेश में 13 हजार कर्मचारियों को इसका लाभ होगा.
मैट ने दिया निर्णय
जल संपदा और लोनिवि विभागों के कार्यरत एवं सेवानिवृत 13 संवर्ग के कर्मचारियों को आयु के 45 वर्ष पूर्ण करने की तारीख से कनिष्ठ अभियंता पद की वेतन श्रेणी लागू की जाए. उस पर आधारित सभी प्रकार के आर्थिक लाभ अगले 4 माह मेें सभी संबंधितों को देने का निर्णय जलसंपदा और लोनिवि को दिया गया था. यह जानकारी अभियांत्रिकी सहायक संघ के महासचिव लेडांगे ने दी.
मैट का निर्णय रद्द
उच्च न्यायालय ने मैट व्दारा 2017 में दिया गया निर्णय रद्द किया. संगठन की दोनों याचिकाओं को पुर्नर्जीवित कर नये सिरे से सुनवाई लेने का आदेश दिया हैं. आदेश में तीन माह के अंदर निर्णय करने कहा गया था. मैट ने उस पर सुनवाई ली और अपना आदेश पीछे ले लिया. जिससे प्रदेश में अनेक अभियंताओं को लाभ मिलेगा.

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