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अरुण गवली की नहीें होगी रिहाई

हाईकोर्ट का फैसला, सुप्रिम कोर्ट ने रोका

दिल्ली/दि.3- अंडरवर्ड डॉन अरुण गवली की समय से पहले रिहाई नहीं होगी. सर्वोच्च न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को सोमवार को स्टे दे दिया. न्या. अरविंद कुमार और न्या. संदीप मेहता की खंडपीठ ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाई. उल्लेखनीय है कि कमलाकर जामसंडेकर की हत्या के जुर्म में अगस्त 2012 में गवली को आजीवन कारावास की सजा हुई थी. गवली फिलहाल नागपुर मध्यवर्ती कारागृह में कैद है.

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