मुंबई/ दि. 15- प्रदेश के आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल और परिवार को उस समय बडी राहत मिल गई जब मुंबई सत्र न्यायालय के न्यायाधीश आर एन रोकडे ने बेनामी व्यवहार का मुकदमा रद्द कर दिया. आयकर विभाग द्बारा शुरू की गई कार्रवाई रद्द करने के उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद सत्र न्यायालय ने भी मुकदमा बंद किया है.
बता दें कि हाईकोर्ट ने मुंबई में संपत्तियां और नाशिक में कारखाना सहित तीन कंपनियों की बेनामी संपत्ति में छगन भुजबल, उनके पुत्र पंकज और भतीजे समीर भुजबल के विरोध में की गई शिकायत खारिज कर दी थी. उच्च न्यायालय ने कहा था कि बेनामी व्यवहार प्रतिबंध संशोधित कानून बैक डेट में लागू नहीं हो सकता. आयकर विभाग ने देविशा कन्स्ट्रक्शन, परवेश इन्फ्रास्टक्चर और आर्म स्ट्रांग इन्फ्रास्टक्चार प्रा. लि. के विरूध्द बेनामी व्यवहार के लिए कार्रवाई शुरू की थी.