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विदर्भ व मराठवाडा के उद्योगों को बडी राहत

सन 2029 तक मिली विद्युत शुल्क माफी की सहुलियत

* महावितरण कंपनी ने जारी किया परिपत्रक
मुंबई /दि. 4- विदर्भ एवं मराठवाडा क्षेत्र के उद्योगों को सन 2029 तक विद्युत शुल्क माफी की सहुलियत देने का निर्णय लिया गया है. जिसे इन दोनों क्षेत्रों के उद्योगों हेतु काफी बडी राहत माना जा रहा है. इससे संबंधित परिपत्रक महावितरण कंपनी ने हाल ही में जारी किया है.
सरकार के 100 दिन वाले उपक्रम अंतर्गत इस निर्णय पर अमल करने की एक नियमावली भी जारी कर दी गई है. अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र राज्य में विद्युत दर काफी अधिक है. ऐसे में अन्य राज्यों के उद्योगों से स्थानीय उद्योजक स्पर्धा भी नहीं कर पाते है. इस बात को सामने रखते हुए उद्योजकों द्वारा विद्युत दर वृद्धि को रद्द करने के लिए आंदोलन किया था. तब सरकार ने मराठवाडा व विदर्भ के उद्योगों को विद्युत शुल्क माफी की सहुलियत देने का निर्णय सर्वप्रथम सन 2014 में लिया था. इस निर्णयानुसार सन 2019 तक यह सहुलियत लागू थी. जिसके बाद इस सहुलियत को दुबारा लागू करने की घोषणा की गई थी. परंतु इस घोषणा पर अमल नहीं होने की शिकायत स्थानीय उद्योजकों के संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री व उद्योग मंत्री के पास की गई थी. वहीं अब एक बार फिर महावितरण कंपनी ने विद्युत दर वृद्धि का प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास पेश किया है. ऐसे में प्रस्तावित दर वृद्धि के खिलाफ उद्योजकों द्वारा आंदोलन किए जाने की पूरी संभावना है. जिसे ध्यान में रखते हुए महावितरण ने 28 फरवरी को ही एक परिपत्रक जारी करते हुए विदर्भ एवं मराठवाडा क्षेत्र के उद्योगों को विद्युत शुल्क माफी की सहुलियत का लाभ देने का निर्णय घोषित किया. साथ ही इस परिपत्रक में विद्युत शुल्क माफी सहुलियत का लाभ देने की प्रक्रिया भी जारी की गई है. जिसका उद्योजकों ने स्वागत किया है.

* केवल उत्पादन प्रक्रिया वाले उद्योगों को सहुलियत
विशेष उल्लेखनीय है कि, महावितरण की ओर से उत्पादन प्रक्रिया में रहनेवाले उद्योगों को ही विद्युत शुल्का माफी की सहुलियत दी जानी है, तथा कोल्ड स्टोरेज व लाँड्री जैसे व्यवसायों व उद्योगों को विद्युत शुल्क माफी नहीं मिलेगी, ऐसे में उत्पादन प्रक्रिया वाले उद्योगों से स्वयं घोषणापत्र लेने का निर्देश भी जारी किया गया है.

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