* सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इंकार
नागपुर /दि.26- सावनेर के पांच बार के विधायक और कांग्रेस नेता सुनील केदार को सर्वोच्च न्यायालय से तगडा झटका लगा. न्या. सूर्यकांत और न्या. विश्वनाथन की पीठ ने केदार के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाये गये फैसले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया. निचली अदालत ने गत दिसंबर में केदार को नागपुर जिला बैंक में 20 साल पहले हुए 150 करोड के होम टे्रड घोटाले में दोषी पाकर 5 वर्ष की सजा और लाखों रुपए का जुर्माना किया था. 5 वर्ष की सजा होने से केदार की न केवल विधानसभा सदस्यता खारिज हो गई, बल्कि वे 6 वर्षों के लिए चुनाव लडने से भी अपात्र हो गये.
प्रदेश में शीघ्र विधानसभा के इलेक्शन होने है. ऐसे में आज सर्वाच्च न्यायालय द्वारा सुनील केदार की दोषसिद्धि को अंतरिम स्टे देने की अर्जी पर दखल से इंकार किये जाने से नागपुर में कांग्रेस को भी बडा झटका लगा है. एक बात जरुर हुई है कि, सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायालय को केदार की याचिका पर आगामी सितंबर तक निर्णय सुनाने कहा है. केदार को हाईकोर्ट से जमानत मंजूर हुई थी. बता दें कि, निचली अदालत ने केदार सहित 5 लोगों को दोषी पाकर सजा सुनाई. 20-20 लाख रुपए जुर्माना भी किया. करीब 20 वर्ष पहले नागपुर जिला सहकारी बैंक के सैकडों करोड रुपए शेयर मार्केट में झोंक दिये गये थे.