बदलापुर की स्कूल पर पोक्सो के तहत मामला दर्ज
हाईकोर्ट की फटकार के बाद हुई कार्रवाई

* बच्चियों के शोषण का मामला दबाया था
ठाणे/दि.23 – ठाणे जिले के बदलापुर स्थित एक नामांकित शाला में दो अल्पवयीन बच्चियों के साथ हुए लैंगिक शोषण के मामले को लेकर कल गुरुवार 22 अगस्त को मुंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. इस समय अदालत ने इस मामले की जानकारी को छिपाने को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए शाला प्रशासन के खिलाफ पोक्सो कानून के तहत अपराध दर्ज करने का निर्देश जारी किया. जिसके चलते मामले की जांच कर रही एसआईटी ने संबंधित शाला प्रबंधन के खिलाफ पोक्सो की धारा 21 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया है. विशेष उल्लेखनीय है कि, राज्य के इतिहास में पहली बार किसी शाला के खिलाफ पोक्सो कानून अंतर्गत अपराधिक मामला दर्ज किया गया है.
सूत्रों के मुताबिक संबंधित शाला प्रबंधन द्वारा पोक्सो कानून की धारा 19 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया. जिसके मुताबिक शाला में किसी भी नाबालिग बच्चे के साथ लैंगिक अत्याचार होने की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य होता है. परंतु संबंधित शाला के प्रबंधन द्वारा शाला में पढने वाली दो बच्चियों के साथ यौन शोषण होने की जानकारी मिलने के बावजूद इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को नहीं दी गई तथा एक तरह से इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया. जिसे लेकर हाईकोर्ट ने भी अपनी नाराजगी जतायी है.