कास्ट वैलिडीटी अवैध रहने वाले कर्मचारियों के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण
यवतमाल के सीईओ ने जारी किये निर्देश
* सेवा रहेगा शुरु, वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी
यवतमाल/दि.10 – अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित रहने वाले पद पर नौकरी में लगे. परंतु अब कास्ट वैलिडीटी नहीं रहने वाले कर्मचारियों को 11 माह के लिए अधिसंख्य पद पर वर्ग कर दिया गया है. परंतु अब जिला परिषद प्रशासन ने उनके संदर्भ में एक बार फिर मानवतावादी दृष्टिकोण दिखाते हुए उन्हें ‘कन्टीन्यू’ करने का निर्देश जारी किया है. हालांकि उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी.
बता दें कि, यवतमाल जिला परिषद के विभिन्न विभागों में कई कर्मचारी एसटी यानि अनुसूचित जनजाति संवर्ग से नौकरी पर लगे. परंतु आगे चलकर उनका जाति वैधता प्रमाणपत्र अवैध साबित हुआ. जिसके चलते सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार तथा इसके बाद आये सरकारी निर्णयानुसार उन्हें सरकारी सेवा में नहीं रखते हुए अधिसंख्य पदों पर वर्ग कर दिया गया था. परंतु ऐसे कर्मचारियों की अधिसंख्या सेवा केवल 11 माह के लिए थी और सरकार ने बाद में उन्हें समयावृद्धि भी दी. परंतु अब इन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से संबंधित लाभ का ुमुद्दा उपस्थित हुआ है. जिसके चलते मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने गुरुवार को इस संदर्भ में दिशादर्शक निर्देश जारी किये है. जिसके मुताबिक इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति संबंधित लाभ तो मिलेगा, लेकिन उन्हें पदोन्नति व अनुकंपा नीति का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा अधिसंख्य पदों पर कार्यरत रहने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को मानवतावादी दृष्टिकोण के तहत एक दिन का तांत्रिक खंड लेते हुए दुबारा 11 माह की कालावधि के लिए उनकी सेवानिवृत्ति के दिनांक तक उनकी सेवा को जारी रखा जाएगा.