अमरावती एपीएमसी संचालक मंडल पर कार्रवाई को चुनौती

हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, पणन मंत्री व संचालक को नोटिस

नागपुर/दि.29 – अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक मंडल को बर्खाश्त करने हेतु जारी की गई कारण बताओ नोटिस के खिलाफ संचालक श्रीकांत बोंडे ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखिल की है. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पणन मंत्री, पणन संचालक, सहकारी संस्था के जिला उपनिबंधक तथा जांच समिति व बाजार समिति को नोटिस जारी कर इस मामले में आगामी 12 जून तक अपना जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. इस याचिका पर न्या. नितिन सांबरे व न्या. वृषाली जोशी के समक्ष सुनवाई हुई.
बता दें कि, अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति का संचालक मंडल 30 अप्रैल 2023 को निर्वाचित हुआ था. पश्चात राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे सहित कुछ अन्यों ने संचालक मंडल का कामकाज अवैध व नियमबाह्य रहने के संदर्भ में विविध शिकायते की थी. जिसके चलते सहकारी संस्था के जिला उपनिबंधक ने इस मामले की जांच हेतु उपनिबंधक सचिन पतंगे व लेखापरिक्षक सुशील ढोके की दो सदस्यीय समिति गठित की थी. इस जांच समिति ने 21 जनवरी 2025 को अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए बाजार समिति के संचालक मंडल द्वारा अधिकार व सरकारी निधि का दुरुपयोग करने की बात कही थी. जिसके खिलाफ बाजार समिति द्वारा पणन संचालक के पास दाखिल की गई अपील को 13 मार्च 2025 को खारिज कर दिया गया था. जिसके चलते बाजार समिति में पणन मंत्री के पास अपील की और यह अपील फिलहाल प्रलंबित है. इसी बीच जिला उपनिबंधक ने 21 अप्रैल 2025 को बाजार समिति के नाम कारण बताओ नोटिस जारी कर दी. जिसे अवैध बताते हुए अमरावती फसल मंडी के संचालक मंडल द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संबंधितों के नाम नोटिस जारी कर उन्हें 12 जून तक अपना जवाब पेश करने हेतु कहा है.

Back to top button