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चेक बाउंस तो छह माह चेक अस्वीकार

महावितरण का फैसला

नागपुर/दि.29- महावितरण सरकारी बिजली कंपनी ने धनादेश से बिल भुगतान करने में अनादर के बढते मामलो को देखते हुए जुर्माना बढा दिया है. उसी प्रकार अगले छह माह के लिए उस उपभोक्ता का बिजली बिल धनादेश से अस्वीकार करने की घोषणा की है. इसका अमल भी आरंभ हो गया. अमरावती और नागपुर क्षेत्र में अनेक व्यवसायीक कनेक्शन के बिल नकद अथवा ऑनलाइन भरने कहा गया है. कंपनी का कहना है कि चेक अनादरण में कंपनी का काफी नुकसान होता है. इसलिए शास्ती भी बढाई जा रही है.
कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि बिजली बिल में विलंब आकार के साथ जीएसटी लागू की गई है. ऐसे ही धनादेश बाउंस होने पर 750 रुपए बैंक चार्जस और उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी मिलाकर 885 रुपए शास्ती की जा रही है. यह आदेश पूरे राज्य में लागू है.
उसी प्रकार कंपनी ने यह भी स्पष्ट कहा कि केवल भुगतान का विषय नहीं, धनादेश पर गलत तारीख, खोडतोड, गलत हस्ताक्षर आदि कारण रहने पर भी 885 रुपए की शास्ती रहेगी. कंपनी ने स्पष्ट किया कि जिस दिन चेक या डीडी कंपनी के खाते में प्रत्यक्ष रकम जमा होगी, उसी दिन भुगतान माना जाएगा. आगे की तरीख के धनादेश स्वीकार नहीं किए जाएंगे. स्थानीय बैंक के धनादेश अब अकाउंट पेयी एवं केवल एमएसईडीसीएल नाम चाहिए.

 

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