बुलडोजर कार्रवाई में कोर्ट का सम्मान का दावा
मुख्य सचिव सौनिक का हाईकोर्ट में शपथ पत्र

* केंद्र के परिपत्रक को जारी करने में देर नहीं
नागपुर /दि.6- बुलडोजर कार्रवाई मामले में राज्य सरकार ने बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा कि, वह न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन करने में कटिबद्ध है. सभी न्यायालयों का सम्मान करते हैं. मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने वकील एड. दीपक ठाकरे के माध्यम से कोर्ट में शपथपत्र प्रस्तुत किया.
न्यायालय ने गत 24 मार्च को राज्य सरकार से बुलडोजर कार्रवाई मामले में जवाब तलब किया था. नागपुर मनपा ने अपने यहां मार्च के दंगे के आरोपी का घर बुलडोजर से ढहा दिया था. जिसके बाद हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के पिछले 13 नवंबर 2024 के आदेश का हवाला देकर शासन को नोटिस जारी की. सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध निर्माण हटाने से पहले 15 दिनों का नोटिस देने की व्यवस्था भी की. सर्वोच्च न्यायालय ने जिलाधिकारी व स्थानीय प्राधिकरणों को इस बारे में कोर्ट के आदेशों की जानकारी देने कहा था.
मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने शपथ पत्र में कहा कि, प्रशासकीय कार्यवाही के कारण प्रदेश में अब तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की जानकारी नहीं पहुंची है. गत अप्रैल में लोनिवि शहरी विकास, वनविभाग, गृह निर्माण और राजस्व महकमे ने परिपत्रक जारी कर दिया है. याचिकाकर्ता की ओर से एड. अश्विनी इंगोले व सरकार की ओर से एड. दीपक ठाकरे ने पक्ष रखा.