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गणेशोत्सव काल में नियमों का उल्लंघन करने पर दर्ज होगा अपराध

21 सितंबर को हाईकोर्ट लेगा 12 जिलों का जायजा

छ. संभाजी नगर/दि.16 – गणेशोत्सव मनाते समय सरकार एवं प्रशासन द्बारा तय किए गए नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाना बेहद जरुरी है. रास्ता अडाने तय की गई समयसीमा से अधिक समय तक अथवा अधिक आवाज में डीजे बजाने तथा सडक पर पंडाल लगाते हुए वाहनों की आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न करने वाले गणेशोत्सव मंडलों पर कडी कार्रवाई करने के निर्देश मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ ने जारी किए है. साथ ही कहा है कि, इस मामले में मराठवाडा, खानदेश व अहमदनगर क्षेत्र के 12 जिलाधीश कार्यालयों द्बारा कौनसे कदम उठाए गए, इसकी समीक्षा 21 सितंबर को की जाएगी.
बता दें कि, गणेशोत्सव काल के दौरान कई सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों द्बारा किसी भी तरह की अनुमति दिए बिना वाद्य बजाने की प्रैक्टीस की जाती है और रिहायशी इलाकों में देर रात तक वाद्य बजाते हुए ध्वनि प्रदूषण किया जाता है. जिसे रोकने हेतु उच्च न्यायालय द्बारा दिए गए निर्णयों का पालन हो, इस आशय का निवेदन करने वाली याचिका औरंगाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए न्या. रवींद्र घुगे व न्या. वाय. जी. खोब्रागडे की दो सदस्यीय खंडपीठ ने उपरोक्त निर्देश जारी किए.

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