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ठेकेदार पर बैन का निर्णय हाई कोर्ट में रद्द

पहले सुनवाई का मौका देने के आदेश

नागपुर/दि.20– यवतमाल जिले के घाटंजी स्थित ठेकेदार राधा माधव बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था को 1 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट करने का ठराव हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने अवैध करार देते हुए रद्द किया. संस्था को पहले सुनवाई का मौका दिया जाए, पश्चात आवश्यक कार्रवाई करें, ऐसे निर्देश नगर परिषद को दिये गये है.
कचरें का संकलन कर उसे डम्पिंग यार्ड तक पहुंचाने का टेंडर निकाला गया था. जिसमें राधा माधव संस्था ने टेंडर प्राप्त कर संबंधित मामला मंजूरी के लिए स्थायी समिति के सामने रखा गया. लेकिन समिति ने संस्था को सुनावनी का मौका नहीं देते हुए संस्था को 1 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट करने का विवादास्पद ठराव पारित किया. जिस पर संस्था ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कराई थी. कोर्ट ने ठेकेदार पर बैन का निर्णय रद्द कर नप प्रशासन को नियमानुसार आगे की कार्रवाई करने के निर्देश जारी किये है.

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