धनंजय मुंडे ने करुणा के साथ विवाह ही नहीं किया
अदालत में वकील ने दी दलील

* जज ने पूछा, फिर बच्चे किसके?
मुंबई /दि.28- अजीत पवार गुटवाली राकांपा के नेता पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे ने करुणा शर्मा (मुंडे) को प्रति माह 2 लाख रुपए की खावटी देने के बांद्रा सत्र न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर आज माजगांव सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई. इस समय धनंजय मुंडे के वकील ने अदालत में दावा किया कि, धनंजय मुंडे का करुणा शर्मा के साथ हुआ विवाह अधिकृत नहीं है. क्योंकि, धनंजय मुंडे ने करुणा शर्मा के साथ कभी भी अधिकृत तौर पर विवाह ही नहीं किया था. इसे लेकर अदालत द्वारा सबूत मांगे जाने पर करुणा शर्मा के वकील ने सबूत पेश करने के लिए अदालत से समय मांगा. जिसके चलते अदालत ने अगली सुनवाई आगामी 5 अप्रैल को करने का फैसला सुनाया. साथ ही अदालत ने धनंजय मुंडे के वकील से यह भी जानना चाहा कि, जब धनंजय मुंडे और करुणा शर्मा का विवाह ही नहीं हुआ था, तो धनंजय मुंडे व करुणा शर्मा के दो बच्चों के माता-पिता कौन है. इस पर मुंडे के वकील ने कहा कि, मुंडे ने दोनों बच्चों का पितृत्व स्वीकार किया है. लेकिन बच्चों की मां से विवाह नहीं किया. ऐसे में अदालत ने इस बात पर हैरत जताई कि, यदि करुणा शर्मा से पैदा हुए दोनों बच्चों के पिता धनंजय मुंडे है तो फिर करुणा शर्मा उन दोनों बच्चों की मां और मुंडे की पत्नी कैसे नहीं हुई. जिस पर मुंडे के वकील का कहना रहा कि, मुंडे और करुणा शर्मा कुछ समय के लिए साथ थे. परंतु उन्होंने विवाह नहीं किया था और परस्पर सहमति से रहनेवाले अपने संबंधों को छिपाया भी नहीं था. साथ ही मुंडे के वकील ने यह भी कहा कि, करुणा शर्मा की सालाना आय 15 लाख रुपए के आसपास है और वे आयकर भी अदा करती है. परंतु आर्थिक रुप से सक्षम रहने के बावजूद भी उन्होंने मासिक खर्च के लिए आवेदन किया है. दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को करना तय किया.