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बुढ़ापे में पत्नी के चरित्र पर शक, हत्यारे पति की उम्रकैद कायम

उच्च न्यायालय का निर्णय ः चंद्रपुर जिले की घटना

नागपुर/दि.29- वृद्धावस्था में चरित्र पर शक ककर पत्नी की निर्दयता से हत्या करने वाले पति को उम्रकैद व अन्य सजा मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने सुनाई. न्यायमूर्तिद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप ने यह निर्णय दिया. यह घटना चंद्रपुर जिले के दुर्गापुर की है.
शंकर जयराम दोडके (62) यह आरोपी का नाम होकर वह पेंटर का व्यवसाय करता है. मृतक का नाम सुगंधाबाई था. 18 फरवरी 2020 को सत्र न्यायालय ने आरोपी को हत्या के आरोप में दोषी ठहराकर उम्रकैद व 10 हजार रुपए जुर्माना एवं जुर्माना न भरने पर तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई. इस निर्णय के विरुद्ध आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपील दाखल की थी.
उच्च न्यायालय ने वैद्यकीय सबूत, प्रत्यक्षदर्शी गवाहदारों के जवाब व अन्य विविध बातों को ध्यान में रखते हुए आरोपी की अपील खारिज कर सत्र न्यायालय का निर्णय कायम रखा.
* हत्या का उद्देश्य था
आरोपी का उद्देश्य सुगंधाबाई की हत्या करना था. इस बारे में न्यायलय को सबूत मिले. इन सबूतों पर से न्यायालय ने आरोपी को सदोष मनुष्यवध के अपराध में दोषी ठहराया. घटना के कुछ महीनों पूर्व आरोपी ने आंगन में गड्ढा खोदा था. वह सुगंधाबाई का मृतदेह उस गड्ढे में दफनाने वाला था. एक दिन उसने सुगंधाबाई का मुंह तकिये से दबाकर रखा था. उस समय सुगंधाबाई बच गई थी.

इस तरह घटी घटना
सुगंधाबाई का दूसरे व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध है, ऐसा शक आरोपी को था. जिस पर से वह उसे हमेशा परेशान करता था. 27 नवंबर 2017 की शाम दोनों में जोरदार विवाद हुआ. दरमियान आरोपी ने कुल्हाड़ी से करीबन 11 बार वार कर सुगंधाबाई का शरीर छिन्नभिन्न कर दिया. पड़ोस के कई नागरिकों ने आरोपी को हमला करते देखा था.

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