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गणेशोत्सव दौरान तीन दिन रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर की छूट

मुंबई के जिलाधीश ने जारी की अनुमति

मुंबई /दि.26- मुंबई में इस वर्ष गणेशोत्सव के दौरान केवल तीन दिन ही रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग करने को लेकर जिलाधीश द्बारा अनुमति प्रदान की गई है. जिसके चलते सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिति ने इसे लेकर अपनी तीव्र नाराजगी जताई है और कम से कम एक दिन यह छूट बढाने की मांग की है. क्योंकि पुणे में पांच दिन के लिए 12 बजे तक लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति दी गई है.
उल्लेखनीय है कि, मुंबई में प्रतिवर्ष गणेशोत्सव के दौरान चार दिन के लिए रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति दी जाती है. परंतु इस बार पांचवे दिन गौरी गणपति विसर्जन होना है. जिसके चलते एक दिन की छूट को कम कर लिया गया है. जबकि पुणे में पूरे पांच दिनों के लिए यह अनुमति दी गई है.
ज्ञात रहे कि, ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) अधिनियम 2000 के अनुसार बंद जगहों के अलावा किसी भी अन्य स्थान पर सांस्कृतिक व धार्मिक वजहों के लिए कुछ निश्चित दिनों पर सुबह 6 से रात 12 बजे तक ध्वनि निक्षेपक व ध्वनि वर्धक का प्रयोग किया जा सकता है. वहीं सामान्य दिनों में ऐसा करने की अनुमति कुछ नियमों व शर्तों के अधीन रहते हुए रात 10 बजे तक ही रहती है.
साथ ही लाउड स्पीकर के प्रयोग हेतु समय सीमा को बढाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जिलाधीश कार्यालय को दिया गया है. जिसके अनुसार मुंबई के जिलाधीश कार्यालय द्बारा इस वर्ष मुंबई में गणेशोत्सव की कालावधी के दौरान केवल तीन दिनों के लिए ही रात में 12 बजे तक लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति दी गई है.

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