* भाजपा नेता को बडी राहत
नागपुर/दि.8- राज्य भाजपा के सबसे बडे नेता एवं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विरुद्ध 2014 के विधानसभा चुनाव नामांकन के साथ जोडे गए शपथपत्र में अधूरी जानकारी देने का आरोप आज यहां की अदालत ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने फडणवीस को निर्दोश घोषित किया. इस मामले में फडणवीस के विरुद्ध एड. सतीश उके ने शिकायत दी थी.
* क्या था मामला
फडणवीस नगरसेवक रहते उन्होंने एक सरकारी वकील के विरुद्ध कुछ शिकायतें की थी. उन्हें प्रकरण से दूर रखने की मांग करनेवाला पत्रक फडणवीस ने जारी किया था. जिस पर उस वकील ने क्रिमिनल डिफेमेशन दाखिल किया था. फिर उसे पीछे ले लिया. इस प्रकरण का उल्लेख भाजपा नेता ने अपने चुनाव शपथपत्र में नहीं किया था. जिस पर सतीश उके ने आपत्ति लेकर फडणवीस के विरुद्ध याचिका दाखिल की थी. दूसरा मामला झोपडपट्टी के लोगों हेतु किए गए आंदोलन से संबंधित था.
* भूलवश रह गया उल्लेख
फडणवीस ने कोर्ट में अपने उत्तर में कहा कि उक्त दोनों प्रकरण का उल्लेख भूलवश नहीं कर सके. दोनों ओर का यक्तिवाद सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा था. 5 सितंबर को यह निर्णय घोषित होना था. आज जिला व सत्र न्यायालय ने फैसला घोषित कर फडणवीस को बेकसूर माना.