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पहली कक्षा की छात्रा से छेडछाड, आरोपी को उम्रकैद

वर्धा/दि.21- कक्षा पहली की दो नन्ही छात्राओं के विनयभंग प्रकरण में जिला न्यायाधीश आर. जे. राय ने आरोपी रवींद्र दिवान उईके को दोषी पाकर आजीवन कारावास और 15500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. कोर्ट ने आरोपी को बाल यौन अत्याचार प्रतिबंधक कानून की धारा 6 में मृत्यु पर्यंत उम्रकैद, 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 4 में 20 वर्ष सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 363 में 5 वष सश्रम कारावास और 500 रुपए शास्ती की है.
इस्तागसे के अनुसार 7 वर्ष की दो बच्चियों को आरोपी ने पहले खाने के लिए केले दिए. फिर विविध प्रलोभन दिखाकर जंगल परिसर में ले जाकर उनका विनयभंग किया. दोनों बच्चियों को वहीं छोडकर आरोपी भाग गया था. काफी खोजबीन के बाद परिजनों को बच्चियां मिली. खरांगना पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया. जांच महिला अधिकारी स्वाती यावले ने की पैरवी अधिकारी किशोर अफ्तुरकर रहे. एड. गिरिश तकवाले में कोर्ट में 13 साक्षीदार प्रस्तुत किए.

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