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वरुड में पोक्सो में पहली सजा

आरोपी को तीन माह की जेल

वरुड/दि.3- अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वरुड ए.एस. आवटे ने लगभग चार वर्ष पुराने नाबालिग से छेडछाड तथा पोक्सो के प्रकरण में आरोपी नंदकुमाार टेंभुर्णे को दोषी पाकर तीन माह कैद की सजा सुनाई है. आरोपी को 4500 रुपए दंड भी किया गया है. इस प्रकरण में अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एड. एस. बी. पलोड ने सरकारी पक्ष प्रभावी रुप से रखा.
जानकारी के अनुसार घटना 29 नवंबर 2020 की है. मोर्शी थाना अंतर्गत खेड में नाबालिग लडकी घर में अकेली थी. उस समय आरोपी नंदकुमार टेंभुर्णे घुसा. उससे छेडछाड करने लगा. उस पर अत्याचार का प्रयास किया. मां-बाप को न बताने की धमकी देते हुए गालीगलोज की. पीडिता की मां ने आरोपी से बात की तो उसने उन्हें धमकाया. तब पुलिस में शिकायत की गई. जांच के बाद धारा 354, 354 अ, 451, 504, 506, 509 और पोक्सो एक्ट की धारा 8, 9,12 के तहत अपराध दर्ज किया गया. सहायक पुलिस निरीक्षक आशीष चेचरे ने जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया. कोट पैरवी हेकॉ. पूनम होले ने की. शासकीय अभियोक्ता कार्यालय के अरुण हटवार ने भी सहयोग किया. एड. श्रीमती पलोड ने सहकारी पक्ष रखा. अदालत ने आरोपी का कसूरवार पाकर सजा सुनाई.

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