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पूर्व पीएफ आयुक्त को जेल

4 लाख की रिश्वत का केस

नागपुर/ दि. 11- विशेष सीबीआई न्यायालय ने भूतपूर्व भविष्य निर्वाह निधि आयुक्त शेखर आजाद को 4 लाख रूपए की रिश्वत के मामले मेें 5 वर्ष की सजा सुनाई. उनके साथ ही प्रवर्तन अधिकारी अजय पहाडे को भी कोर्ट ने दोषी पाया और सजा सुनाई है. यह मामला मार्च 2019 में दर्ज शिकायत का है.
सीबीआई की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि कारोबारी प्रतिष्ठान एमएस इंडस्ट्रीयल सर्विसेस ने आरोपियों के विरूध्द ऑडिट पास करने के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत दी थी. कारोबारी के पिता के समय से कुछ हिसाब किताब बाकी था. जिसेे पास करना था. आरोपियों ने इसके लिए बगैर बाधा के ऑडिट पास करने के लिए घूस मांगी थी.

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