बाजोरिया को 81 हजार ब्याज सहित दें
उपभोक्ता मंच का बीमा कंपनी को झटका
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यवतमाल/ दि. 11- कोरोना महामारी का उपचार का खर्च कम देनेवाली ओरियंटल इन्शुरंस कंपनी को जिला उपभोक्ता मंच ने झटका दिया. शिकायतकर्ता सरिता बाजोरिया को 81 हजार रूपए 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ अदा करने का निर्देश दिया. यह आदेश उपभोक्ता मंच अध्यक्ष डॉ. रवीन्द्र उल्हास मराठे और सदस्या अमृता वैद्य ने जारी किया है.
यवतमाल की सरिता संजीव बाजोरिया ने कोरोना महामारी दौरान ओरियंटल कंपनी से 5 लाख की कोरोना कवच पॉलिसी ली थी. कोरोना के लक्षण नजर आने पर उन्हें उपचार करवाना पडा. उपचार पश्चात उन्होंने बीमा कंपनी को आवश्यक सभी जानकारी दी. किंतु संपूर्ण खर्च कंपनी ने देने से मना कर दिया.
बाजोरिया का कोरोना उपचार खर्च 1 लाख 57 हजार हुआ था. बीमा कंपनी ने 75730 रूपए का भुगतान किया. बाकी 81658 रूपए के लिए बाजोरिया ने उपभोक्ता मंच में शिकायत की. कंपनी को यह सिध्द करना था कि बाजोरिया को किया गया भुगतान बराबर है. किंतु लिखित जवाब उपभोक्ता मंच ने असंतोषजनक माना. मंच ने कंपनी को ग्राहक सेवा में कसूरवार माना और उपरोक्त राशि देेने के अलावा 15 हजार रूपए शारीरिक और मानसिक पीडा देने के लिए और शिकायत खर्च के 5 हजार भी अदा करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया.