आतंकी कृत्य के सहभागी आरोपी को हाईकोर्ट ने दी राहत
जमानत हुई मंजूर, एनआईए कार्यालय में हाजिरी लगाने की शर्त
मुंबई ./दि.5- आतंकी कृत्य में सहभागी रहने के आरोप में एटीएस द्बारा गिरफ्तार किए गए इरफान शेख नामक आरोपी को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत देना मंजूर किया है. साथ ही उसे मामले की सुनवाई खत्म होने तक प्रत्येक माह के पहले शनिवार एनआईए के कार्यालय में हाजिरी लगाने का निर्देश भी दिया.
बता दें कि, एटीएस ने 30 सितंबर 2021 को इरफान शेख को गिरफ्तार किया था और उस पर गैर कानूनी गतिविधि प्रतिबंधक अधिनियम की धारा 18, 19 व 20 के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया है. 8 जुलाई 2022 को विशेष न्यायालय द्बारा जमानत आवेदन खारिज कर दिए जाने के बाद इरफान शेख ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी. जहां पर न्या. रेवती मोहिते (डेरे) व न्या. गौरी गोडसे की खंडपीठ के समक्ष इस जमानत याचिका पर सुनवाई की. इस समय अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि, इस मामले में मुख्य आरोपी जाकीर की अपराधिक पार्श्वभूमि को लेकर इरफान शेख पहले से सबकुछ जानता था. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर इरफान शेख को जमानत देना मंजूर किया. साथ ही यह शर्त भी जोडी कि, मामले की सुनवाई खत्म होने तक इरफान शेख को प्रत्येक माह के पहले शनिवार एनआईए के कार्यालय में हाजिरी लगानी होगी.