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हाईकोर्ट ने लगाई रेल मंडल को फटकार

वरिष्ठ यात्रियों को रियायत नहीं

* आज पुन: भूमिका रखेगा रेलवे
नागपुर/ दि. 15- रूग्ण, दिव्यांग और विद्यार्थियों की तरह अन्य श्रेणी के यात्रियों को सहूलियत के दर पर आरक्षित या गैर आरक्षित टिकट जारी करने के मामले में रेलवे मंडल के खुलासे को असंतोषजनक बताते हुए बंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने रेलवे को बुधवार को फटकार लगाई. रेलवे को गुरूवार को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है.
* एड. बदाना की जनहित याचिका
एड संदीप बदाना ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत की है. न्या. नितिन सांबरे और न्या अभय मंत्री की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई. मध्य रेलवे को वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आशुतोष श्रीवास्तव ने अदालत में प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत किया. जिस पर खंडपीठ ने नाराजगी जताई. खंडपीठ ने कहा कि रेलवे के प्रतिज्ञापत्र में याचिकाकर्ता की मांग पर ठोस भूमिका नहीं हैं. कोरोना संक्रमण काल में कोई भी अनावश्यक यात्रा न करें, इस उद्देश्य से मरीज, दिव्यांग और विद्यार्थी तीन श्रेणी के यात्रियों को छोडकर अन्य सभी श्रेणी के यात्रियों को 19 मार्च 2020 से रियायती दर पर दोनों प्रकार की टिकट देना बंद किया गया है.
* वरिष्ठ नागरिक वंचित
रेलवे के निर्णय से वरिष्ठ नागरिक, शहीद सैनिकों की पत्नी, बेरोजगार युवक, किसान, पुरस्कार प्राप्त नागरिक, खिलाडी, कलाकार, डॉक्टर आदि श्रेणी के यात्री रियायत से वंचित हो गये है. याचिकाकर्ता का कहना है कि कोरोना संक्रमण नियंत्रित है. इसलिए बंद की गई रियायत दोबारा शुरू की जानी चाहिए. गुरूवार की कोर्ट की कार्रवाई पर निगाहे नहीं है.

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