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हाईकोर्ट का फैसला 15 जनवरी को

संशोधित आईटीनियम

मुंबई/ दि. 6- बंबई उच्च न्यायालय ऑनलाइन फर्जी खबरों के तथ्य- जांच को लेकर संशोधित आयटी नियमों पर आगामी 15 जनवरी को निर्णय देगा. शुक्रवार को न्यायमूर्ति गौतम एस पटेल और न्यायमूर्ति डॉ. नीला केदार गोखले की खंडपीठ के सामने पेश होते हुए महाधिवक्ता तुषार मेहता ने केेंद्र सरकार का पक्ष रखा. मेहता ने कहा कि सरकार से संबंधित फर्जी खबरों की पहचान करने स्थापित फैक्ट चेक यूनिट एफसीयू का फैसला आने तक सूचित नहीं किया जायेगा.
खंडपीठ ने अगली 15 जनवरी को याचिकाओं पर फैसला सुनाने का घोषणा की. प्रकरण में स्टेडियम कॉमेडियन कुणाल कामरा, एडीटर्स गिल्ड, न्यूज ब्रॉडकॉस्टर्स एंड डिजिटल असो. और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन्स ने संशोधित आईटी नियमों को चुनौती दी है. खंडपीठ ने गत 29 सितंबर को सुनवाई पूर्ण कर निर्णय सुरक्षित रखा था. तब कहा गया था कि 1 दिसंबर को निर्णय घोषित किया जायेगा. इसके बाद खंडपीठ ने कहा कि फैसला अभी रेडी नहीं हुआ है.

 

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