* और अवधी नहीं, सबूत भी देने होंगे
मुंबई/दि.5- उच्चतम न्यायालय ने राकांपा अजित पवार गुट को घडी चुनाव निशानी के उपयोग के बारे में गारंटी पत्र देने और मुद्दत से साफ इंकार कर दिया. जिससे कल बुधवार 6 नवंबर को अजित पवार गट को हमी पत्र के साथ सबूत भी देने होंगे. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि कल ही सबूत और गारंटी पत्र पेश करना होगा.
शरद पवार गट के वकील अभिषेक सिंघवी ने अजित पवार गट व्दारा और मियाद मांगे जाने का कडा विरोध किया. सिंघवी ने कहा कि कुछ हि दिनों में विधानसभा का मतदान होना है. इसलिए प्रतिपक्ष जान बूझकर समय बढा कर मांग रहा है. अजित पवार गट ने सभी निर्वाचन क्षेत्र के फोटो दिवाली की छुट्टीयों के कारण नहीं पहुंच पाने की वजह बताकर सुनवाई 6 की बजाए 8 नवंबर करने का अनुरोध किया था.
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने गत मार्च में अजित पवार गट को लोकसभा चुनाव के लिए घडी निशानी के उपयोग की अनुमती दी थी. प्रकरण विचाराधीन होने से यह अनुमती अस्थायी रहने की बात कोर्ट ने स्पष्ट कही थी. ऐसे में गत 24 अक्तूबर को शरद पवार गट के वकीलों ने कोर्ट में अपील की. न्या. सूर्यकांत, न्या. भूयान, न्या. दत्ता की खंडपीठ ने शरद पवार गट की शिकायत को अलाव करते हुए अजित पवार गट को 6 नवंबर तक शपथ पत्र देने कहा था. कल के कोर्ट के निर्णय पर निगाहें लगी है.