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24 घंटे भी मामला छिपाया तो कार्रवाई

सीसीटीवी लगाएं अन्यथा मान्यता रद्द

* प्रदेश में निजी प्रबंधन की शालाओं को आदेश
नागपुर /दि. 30- बदलापुर घटना के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी निजी प्रबंधन की शालाओं को आवश्यक मात्रा में सीसीटीवी व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिए हैं. इन निर्देशो का पालन न होने पर संबंधित शालाओं का न केवल अनुदान बंद किया जाएगा बल्कि उनकी मान्यता भी रद्द की जाएगी. सरकार ने बहुत ही स्पष्ट आदेश जारी किया है. जिसमें यह भी कहा गया है कि, शाला में किसी विद्यार्थी के साथ कोई अनुचित प्रकार हुआ और उसे 24 घंटे से अधिक समय तक छिपाकर रखा गया तो उस व्यक्ति पर तो कार्रवाई होगी ही, शाला संस्था पर कार्रवाई की जाएगी.
* शिक्षा फंड से लगाएं कैमरे
राज्य सरकार ने पाठशालाओं में विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर विविध कदम उठाए है. इसी के अंतर्गत स्थानीय निकायों, सरकारी शालाओं सहित सभी निजी प्रबंधन की शालाओं को विद्यार्थियों की सुरक्षा विषय में उपाययोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का आदेश दिया है. उसके अनुसार जिन सरकारी या निकाय की शाला में सीसीटीवी नहीं लगाए गए. वहां डीपीडीसी से शिक्षा हेतु आरक्षित 5 प्रतिशत फंड से कैमरे लगाने कहा गया है.
* कक्षा छठवीं तक केवल महिला कर्मचारी
सफाई, मददगार आदि कामों के लिए कक्षा पहली से लेकर छठवीं तक संभवत: महिला कर्मचारियों की नियुक्ति का उल्लेख आदेश में स्पष्ट है. उसी प्रकार सप्ताह में तीन बार सीसीटीवी की जांच बंधनकारक की गई है. कर्मचारी की नियुक्ति से पहले उसकी मानसिक मानसशास्त्रीय जांच होना आवश्यक है.
* प्रत्येक शाला में सुरक्षा समिति
शिक्षा महकमे के आदेश के मुताबिक प्रत्येक शाला में मुख्याध्यापक की अध्यक्षता में सुरक्षा समिति गठित करने कहा गया है. जिसमें अभिभावकों का भी समावेश रहना चाहिए. इस समिति नियमित बैठके होनी चाहिए.

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