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एनसीपी विधायक अपात्रता प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को फैसला सुनाने दिया दो सप्ताह का समय

नई दिल्ली/दि. 29- राष्ट्रवादी कांगे्रस अपात्रता प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने आज महत्वपूर्ण निर्णय दिया. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को विधायक अपात्रता प्रकरण में निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने समयावधि दी है. राहुल नार्वेकर के वकील सालीसिटर, जनरल तुषार मेहता ने तीन सप्ताह का समय मांगा था. लेकिन एड. अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया. सर्वोच्च न्यायालय ने नार्वेकर को तीन नहीं बल्कि दो सप्ताह की अवधि बढाकर दी है.
सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद वकील सिद्धार्थ शिंदे ने बताया कि आज तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि 31 जनवरी तक सुनवाई पूर्ण होगी. लेकिन फैसला लिखने के लिए तीन सप्ताह का समय दें. लेकिन कोर्ट ने उन्हें 15 दिन का समय नहीं दिया है. 31 जनवरी तक सुनवाई पूर्ण होगी, ऐसी गारंटी तुषार मेहता ने दी है. समय भले ही थोडा लगता रहा तो भी चुनाव आयोग का फैसला क्या आता है, ये देखना महत्वपूर्ण है. उस फैसले के आधार पर नार्वेकर निर्णय दे सकते हैं.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसकी? चिन्ह किसे मिलेगा? इस बाबत चुनाव आयोग का फैसला आज अथवा इस सप्ताह में कभी भी आ सकता है, ऐसा एड. सिद्धार्थ शिंदे ने कहा. सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस विधायक अपात्रता प्रकरण में निर्णय देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को 15 फरवरी तक अवधि दी है. राष्ट्रवादी कांग्रेस में पिछले वर्ष शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट ऐसे दो गुट पड गए. शरद पवार विरोधी दल में हैं, जबकि अजीत पवार गुट शिंदे-फडणवीस सरकार में शामिल हुआ है. राष्ट्रवादी कांग्रेस के अधिकांश विधायकों का अजीत पवार गुट को समर्थन है.

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