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दोष मुक्ति हेतु केदार पहुंचे हाईकोर्ट

छुट्टियों के बाद होगी अर्जी पर सुनवाई

* राज्य शासन को जारी हुई नोटिस
* मामला नागपुर जिला बैंक के 150 करोड घपले का
नागपुर/ दि. 15- जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में 20 साल पहले हुए 150 करोड रूपए के होमट्रेड घपले में सजा सुनाए जा चुके कांग्रेस नेता, सावनेर के पूर्व विधायक सुनील केदार ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने अपने वकील सुरेंद्र कुमार मिश्र और विराट मिश्र के माध्यम से कोर्ट से अनुरोध किया है कि निचली अदालत द्बारा उन्हें दोषी ठहराए जाने के निर्णय को खारिज किया जाए. केदार की अर्जी पर न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के के सामने सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी की है. जिसका उत्तर 4 सप्ताह बाद दिया जाना है. अर्थात केदार की अर्जी पर अब सुनवाई गर्मियों के अवकाश पश्चात हो सकती है.
* विशेष न्यायालय ने सुनाई सजा
केदार को पिछले वर्ष 22 दिसंबर को नागपुर के अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी ने जिला बैंक के घोटाले में अन्य आरोपियों के साथ दोषी पाकर 5 वर्ष कारावास एवं 12. 5 लाख रूपए जुर्माना की सजा सुनाई है. केदार इस सजा एवं दोष सिध्दी को खारिज करने की विनती लेकर कोर्ट पहुंचे हैं. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि सत्र न्यायालय में उन्होंने याचिका दायर की है. इस याचिका का निर्णय होने तक उनकी सजा पर रोक लगाई जाए. बता दे कि केदार फिलहाल उच्च न्यायालय से जमानत के कारण जेल से बाहर है.
* लडना है चुनाव
इस बीच गणेश पेठ थाने के पुलिस सूत्रों ने कहा कि केदार को आगामी अक्तूबर में होनेवाले विधानसभा चुनाव में लडना हैं. इसलिए वे उच्च न्यायालय में दोष मुक्ति की गुहार लेकर पहुंचे हैं. फिलहाल वे न्यायालय के द्बारा उन्हे सजा सुनाए जाने के कारण 6 वर्ष तक कोई चुनाव नहीं लड सकते. क्योंकि संविधान के परिच्छेद 19 (1) (ई) और जनप्रतिधित्व कानून 1951 की धारा 8 के तहत दो वर्ष से अधिक सजा सुनाए जाने की वजह से विधानसभा की सदस्यता से भी महरूम हो गये हैं. कानून में प्रावधान है कि दो वर्ष या अधिक की सजा सुनाए जाने पर लोकसभा अथवा विधानसभा की सदस्यता खारिज हो जाती है.

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