
मुंबई /दि.25- राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर विडंबनात्मक गीत प्रस्तुत करनेवाले स्टैंडर्ड कॉमेडियन कुणाल कामरा को बडी राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है. कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने की याचिका को सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि, याचिका पर सुनवाई जारी रहने के दौरान कामरा को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा. हालांकि, इस मामले में जांच जारी रखी जा सकती है. जिसके लिए कुणाल कामरा का बयान दर्ज करने हेतु जांच एजेंसी को चेन्नई जाकर वहां की स्थानीय पुलिस की सहायता लेते हुए कुणाल कामरा से पूछताछ करनी होगी. साथ ही यदि इस याचिका पर सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई, तो ट्रायल कोर्ट भी याचिका के दौरान कामरा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा.
बता दें कि, इससे पहले मुंबई उच्च न्यायालय में 16 अप्रैल को मामले में फैसला आने तक कामरा को गिरफ्तारी से राहत दी थी. वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने भी कामरा को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण 17 अप्रैल तक बढाया था. अपनी याचिका में कुणाल कामरा ने कहा है कि, वह मुलत: तमिलनाडू का निवासी है और उसे शो के बाद लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही है. जिसके चलते वह महाराष्ट्र में आने से घबरा रहा है. जिसके चलते अदालत ने मुंबई पुलिस को चेन्नई जाकर कामरा से पूछताछ करने की अनुमति दी है.