बेटी के हत्यारे पिता को आजीवन कारावास
वर्धा में घटित हुआ था ऑनर किलिंग का मामला
* पत्नी ने पति के खिलाफ दी थी गवाही
वर्धा /दि.6- अपने परिवार की प्रतिष्ठा तथा 4 लोग क्या कहेंगे इस भय के चलते परिवार की इज्जत बचाने हेतु अपने बेटी को मौत के घाट उतार देेने वाले पिता को वर्धा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. विशेष यह रहा कि, इस मामले में आरोपी की पत्नी ने ही अपने पति के खिलाफ अदालत में खडे होकर गवाही दी थी, ताकि उसकी मृतक बेटी को इंसाफ मिल सके.
जानकारी के मुताबिक वर्धा जिलांतर्गत हमदापुर में रहने वाले विलास पांडुरंग ठाकरे की बेटी प्रणिता ठाकरे का गांव में ही एक युवक के साथ प्रेम संबंध चल रहा था. जिसका पता चलने पर बाप-बेटी में अक्सर ही विवाद हुआ करता था. इसकी शिकायत राम नगर पुलिस थाने में भी दर्ज की गई थी. आरोप पत्र के मुताबिक घटना वाले दिन बेटी ने अपने पिता के सामने भोजन हेतु थाल परोसी, तो पिता ने आम का रस नहीं बनाने की वजह के चलते लकडी के डंडे से बेटी के सिर पर जोरदार वार किया. जिससे प्रणिता ठाकरे की मौके पर ही मौत हो गई थी. इस समय विलास ठाकरे ने होशियारी दिखाते हुए खुद ही पुलिस को फोन किया और बताया कि, उसकी बेटी ने सिर पटककर आत्महत्या कर ली है. परंतु पुलिस द्वारा की गई जांच में असल मामला उजागर हो गया. जिसके चलते दहेगांव गोसावी पुलिस ने अपराधिक मामला दर्ज करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार किया तथा अदालत में चार्जशीट दाखिल की. जहां पर हुई सुनवाई के दौरान मुख्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह के प्रति मृतक प्रणिता ठाकरे की मां ने अदालत के सामने गवाही दी और अपने पति द्वारा की गई अपनी बेटी की हत्या का सच बताया. जिसके चलते अदालत ने विलास ठाकरे को प्रणिता ठाकरे की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.