* कबुतर रेस की शर्त के रुपए को लेकर की थी हत्या
नागपुर/ दि.10– सत्र न्यायालय ने अंबाझरी में की गई हत्या के मामले में आरोपी पिता मुन्ना मोहन महतो (50), पुत्र राम उर्फ चुन्नी (26), चेतन (24, सुदर्शन मंदिर के पास पांढराबोडी) यह पिता-पुत्रों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अशोक संताराम नहरकर (40) यह हमले में मरने वाले व्यक्ति का नाम है.
नहरकर व आरोपी मिलकर कबुतर की शर्त का व्यवसाय करते थे. रुपए को लेकर विवाद होने के कारण वे पिछले कुछ माह से अलग हो गए थ, परंतु उनका विवाद शुुरु था. 4 अक्तूबर 2020 की रात 10 बजे आरोपियों ने नहरकर के भतीजे को गालिया दी. इस बीच नहरकर का भाई दिनेश आरोपियों को समझाने गया तो उसे बेदम पीटा. इसी तरह नहरकर को उसके घर में घुसकर चाकू मारकर हत्या कर डाली. सहायक पुलिस निरीक्षक अचल कपुर ने मामले की तहकीकात की. अदालत में सरकार की ओर से एड. आनंद ठाकरे ने दलीले पेश कर विभिन्न सबूतों के आधार पर अपराध सिध्द हुआ.
ऐसी सुनाई सजा
– धारा 302 के तहत उम्रकैद व 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई.
– धारा 449 (मृत्युदंड की सजा रहने वाले अपराध करने के लिए घर में घुसने) के अंतर्गत 10 वर्ष कारावास व 3 हजार रुपए और जुर्मान न भरने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास.
– धारा 324 के तहत 1 वर्ष कारावास व 1 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई.