* संगठन की आपत्ति पर राहत की घोषणा
नागपुर/दि.21– महाराष्ट्र बिजली ग्राहक संगठना के अध्यक्ष प्रताप होगाडे ने बताया कि राज्य के सभी बिजली ग्राहकों को सिक्युरिटी डिपॉजिट की संपूर्ण राशि भरने संबंधी बिल महावितरण कंपनी ने लागू किए हैं. इस संबंध में ग्राहकों में अभी भी भ्रामक स्थिति बनी हुई है. सिक्युरिटी डिपाजिट की राशि पहले एक माह के बिल के बराबर होती थी.अब उसे दोगुना कर 2 माह के बिल के बराबर कर दिया गया है.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ने यह राशि भरने के लिए विनियम में 6 किश्तों में अदा करने का प्रावधान किया है. बावजूद इसके महावितरण ने अपने लाभ के लिए उक्त सुविधा को ताक पर रख कर किश्तों में राशि भरने की बजाय एकमुश्त राशि भरने के बिल जारी किए हैं.
* नियामक आयोग ने किए हैं प्रावधान
महाराष्ट्र बिजली ग्राहक संगठना ने विनियम के प्रावधानों को घोषित कर एकमुश्त राशि भरने की बात पर आपत्ति जताई. इसके बाद कंपनी ने ग्राहकों को 6 किश्तों में राशि भरने संबंधी एसएमएस भेजने की शुरुआत की है. लेकिन यह एसएमएस सभी ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाये हैं. इसलिए ग्राहकों से उचित निर्णय लेने की अपील संगठना के माध्यम से की गई है.
प्री-पेड मीटर ग्राहकों को अतिरिक्त 5% बिजली दर की सुविधा
प्री- मीटर लगाने का निर्णय लेने वाले ग्राहकों के लिए सिक्युरिटी डिपाजिट की आवश्यकता नहीं है. आयोग ने इस संदर्भ में प्रस्तावित विनियम में कोई बदलाव नहीं किया है. उक्त ग्राहकों के लिए वर्तमान में आयोग के आदेशानुसार बिजली आकार व ईंधन अधिभार में अतिरिक्त 5 प्रतिशत छूट उपलब्ध कराई है.ग्राहक चाहे तो सिक्युरिटी डिपाजिट की राशि एकमुश्त भर सकता है. इसके अलावा विनियम के अनुसार 6 माही किश्तों में डिपाजिट अदा कर सकते हैं. ऐसा करने पर किसी भी कार्यालय में ग्राहकों को दिक्कत नहीं आएगी. जिन ग्राहकों की राशि अधिक है व कोरोना काल में आर्थिक दिक्कतों की वजह से बिल नहीं भर पाए, ऐसे ग्राहक पत्र द्वारा प्रीपेड मीटर के पर्याय के लिए आवेदन कर सकते हैं. प्रीपेड मीटर के लिए डिपाजिट राशि अदा करना आवश्यक नहीं है. साथ ही प्रीपेड मीटर ग्राहकों को अतिरिक्त 5 प्रतिशत बिजली दर की सुविधा भी उपलब्ध है.