* एफआरए के अनुसार ही शुल्क
मुंबई/दि.31- चिकित्सा महाविद्यालयों में डिपोजिट के नाम पर विद्यार्थियों से लाखो रुपए वसूलने वाली निजी संस्थाओं को शुल्क नियामक प्राधिकरण एफआरए ने अंकुश लगा दिया हैं. प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया कि नियम के अनुसार तय राशि से अधिक रकम नहीं ली जा सकेंगी.
एमबीबीएस कोर्स के लिए मेडिकल कॉलेज डिपोजिट के रुप में प्रत्येक विद्यार्थियो से तीन लाख रुपये अतिरिक्त वसूल करने के मामले प्राधिकरण के ध्यान में आए थे. इस लिए एफआरए ने कॉलेजेस पर कार्रवाई करने का हंटर उठाया था. एक कॉलेज ने डॉक्टर्स क्लब के नाम पर विद्यार्थियो से 1-1 लाख रुपये डिपोजिट लिए. मान्यता प्राप्त शुल्क 8 लाख रुपये रहने पर भी डिपोजिट और अन्य शुल्क के नाम पर 5.75 लाख रुपये संस्थाओं व्दारा लिए जा रहे थे. ऐसे में एफआरए ने शुल्क 14 प्रतिशत बढा दिए हैं. इसके अतिरिक्त रकम संस्थाएं वसूल नहीं कर सकेगी.
कोर्स निहाय डिपोजिट राशि
एमबीबीएस, एमडी, एमएस, सुपर स्पेशालिटी- 50, 000
बीडीएस – 40,000
बीएएमएस, बीएचएमएस – 25000
बीएससी नर्सींग – 10,000
एमएससी नर्सिंग- 10,000
बढाई गई फीस (2 वर्ष की तुलना)
कॉलेज 2023-24 2024-25
वेदांता इंस्टीट्युट पालघर 16.87 17.03
केजे सोमैय्या मुंबई 11.27 12
पद्मश्री विखे पाटील नगर 11 11.52
एमआईएमई तलेगांव 10.42 11.3
वसंतराव पवार नाशिक 9.62 11
पीडीएमएमसी अमरावती 9.62 10.25
तेरणा मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई 8 8.98
एसएसपीएम 7.5 8.25
(लाख रुपये )