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फेसबुक पर अवैध पोस्ट के लिए ‘मेटा’ जिम्मेदार नहीं

हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट

नागपुर/दि.12-इंटरनेट सेवा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले प्रसिद्ध ‘मेटा’ कंपनी ने प्रतिबंधित नायलॉन मांजा बिक्री संदर्भ में मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ के समक्ष अपनी भूमिका स्पष्ट की है. कोर्ट ने कहा कि, फेसबुक व इन्स्टाग्राम पर खाताधारकों द्वारा डाली गई अवैध पोस्ट के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं.
प्रतिबंधित नायलॉन मांजा बिक्री के खिलाफ उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लंबित है. इसी बीच, न्यायालय ने फेसबुक व इन्स्टाग्राम पर से नायलॉन मांजा की ऑनलाइन बिक्री किए जाने संदर्भ में ध्यान देकर मेटा कंपनी को इस पर स्पष्टीकरण मांगा था. जिसके अनुसार कंपनी ने प्रतिज्ञापत्र पेश करके अपना पक्ष रखा है. मेटा कंपनी भारत में फेसबुक और इन्स्टाग्राम सेवा उपलब्ध करा रही है. इन दोनों पर करोडों देशवासियों के अकाउंट है और वे फेसबुक व इन्स्टाग्राम पर हर दिन करोडों संदेश, फोटोज, वीडियो भेजते है. मेटा कंपनी इन दोनों सेवा के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करती है. इसलिए सूचना तकनीक कानून व सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल मामले में दिए फैसले नुसार खाताधारकों ने घोषित किए अवैध पोस्ट के लिए मेटा कंपनी जिम्मेदार नहीं रहेगी.

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