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नाबालिग लडकी गर्भवती : नराधमी को तिहरी उम्रकैद

अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय का फैसला

* मुर्तिजापुर पुलिस थाना क्षेत्र की घटना
* लडकी ने दिया बालक को जन्म
मुर्तिजापुर/ दि.26 – मुर्तिजापुर ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले 22 वर्षीय आकाश सोलंके ने एक नाबालिग लडकी को प्यार के जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाते हुए उसे गर्भवती बना दिया. इस मामले में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय के न्यायमूर्ति वी. डी. पिंपलकर की अदालत ने आरोपी आकाश को तिहरी उम्रकैद और डेढ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. 19 नवंबर 2016 को अपराध दर्ज होने के बाद नाबालिग लडकी ने सरकारी महिला अस्पताल में एक बालक को जन्म दिया.
आकाश सोलंके ने 16 वर्षीय लडकी को विवाह का प्रलोभन देकर उससे प्रेम संबंध बनाए. लडकी के साथ बार-बार शारीरिक संबंध स्थापित किये जाने से लडकी गर्भवती हो गई. उस लडकी ने मुर्तिजापुर पुलिस थाने में शिकायत दी. जिसके आधार पर 19 नवंबर 2016 को बलात्कार, पोस्को की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था. अपराध दर्ज होने के बाद नाबालिग लडकी को सरकारी महिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. वहां उसकी प्रसूति होकर उसने एक बालक को जन्म दिया. इस मामले की तहकीकात पुलिस उपनिरीक्षक प्रतापसिंग सोलंके ने की. उसके बाद अदालत में दोषारोपपत्र दायर किया. सुनवाई के पश्चात अदालत ने आकाश को उम्रकैद व डेढ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. सरकारी पक्ष की ओर से सहायक सरकारी वकील किरण खोत ने दलीले पेश की. पैरवी अधिकारी के रुप में पीएसआई प्रवीण पाटील व नारायण शिंदे ने कामकाज देखा.
ऐसी सुनाई सजा
सरकारी पक्ष की ओर से अपराध सिध्द करने के लिए सात गवाहों के बयान लिये गए. अदालत ने गवाहों व सबूतों को मान्य करते हुए आकाश सोलंके के खिलाफ दर्ज दफा 376 (2) (3) के तहत उम्रकैद की सजा व 50 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर 6 माह साधा कारावास, पोस्को की धारा 4 के तहत उम्रकैद व 50 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर छह माह साधा कारावास, पोस्को की धारा 5 (1) के तहत उम्रकैद व 50 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर छह माह साधे कारावास की सजा सुनाई.

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