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सिंचाई अभियंता को अग्रिम जमानत नहीं

रेप का है केस

यवतमाल/दि.14- जिला सत्र न्यायाधीश वी. बी. कुलकर्णी ने सिंचाई विभाग के अभियंता की अग्रिम जमानत की याचिका अस्वीकार कर दी. आरोपी ऋषिकेश विसावे पर वसंतनगर पुलिस ने रेप और जान से मारने की धमकी का केस दर्ज कर रखा है.
थाने में गत 26 अगस्त को पंजीबद्ध शिकायत में पीड़िता ने बताया कि आरोपी विसावे से उसकी सोशल मीडिया पर गत मई माह में पहचान हुई थी. जिसके बाद मैत्री बढ़ी. फिर दोनों में प्यार हो गया. शिकायत के अनुसार गत 6 जुलाई को आरोपी विसावे ने युवती को पुसद बुलाया. फिर विश्रामगृह ले गया. उपरांत बस स्टैंड के सामने स्थित एक लॉज में ले जाकर विवाह का भरोसा देकर शारीरिक संबंध प्रस्थापित किए. इसके बाद आरोपी ने पीड़िता का फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया. बात करना बंद कर दिया. तब पीड़िता ने पुलिस की शरण ली.
विसावे ने गिरफ्तारी पूर्व राहत के लिए पुसद सत्र न्यायालय में अर्जी दायर की. न्यायाधीश ने जमानत याचिका नामंजूर कर दी. इस मामले में पीड़िता की तरफ से एड. ममता सगणे ने कोर्ट में फोन पर हुआ चैट और संवाद पेश किया.

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