अन्य शहरमहाराष्ट्रमुख्य समाचार

गुप्त दान पर टैक्स नहीं

हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

* देशभर में संस्थाओं का होगा लाभ
शिर्डी/दि. 9 – बंबई उच्च न्यायालय ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. जिसका सर्वत्र असर व्यापक होगा. संस्थाओं को इसका बडा लाभ मिलेगा. हाईकोर्ट के निर्णयानुसार गुप्त दान पर टैक्स देय नहीं है. उच्च न्यायालय ने शिर्डी के साईबाबा ट्रस्ट के एक मामले में उपरोक्त निर्णय दिया है. जिससे देशभर में धार्मिक और धर्मादाय संस्थाएं अब गुप्त दान से टैक्स फ्री हो गई है. अकेले शिर्डी संस्थान में गुप्त दान के माध्यम से 400 करोड की राशि प्राप्त हुई.
* आयकर विभाग का निर्णय पलटा
हाईकोर्ट ने साईबाबा ट्रस्ट को आयकर विभाग द्वारा 400 करोड पर टैक्स छूट देने से इंकार को गलत कहा. हाईकोर्ट ने कहा कि, साईबाबा संस्थान एक धार्मिक और धर्मदाय संस्था है. ऐसे में उसे प्राप्त गुप्त दान पर टैक्स में छूट मिलनी ही चाहिए. आयकर विभाग ने अपील न्यायाधिकरण के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. जिसे अदालत ने अमान्य कर दिया. इससे शिर्डी संस्थान को बडी राहत मिली है.
* 400 करोड का गुप्त दान
शिर्डी संस्थान को विगत 2019 तक 400 करोड से अधिक राशि गुप्त दान के रुप में मिली. संस्था ने इस पैसे से शिक्षा, अस्पताल और मेडीकल सुविधाओं पर खर्च किया. आयकर विभाग ने ट्रस्ट के गुप्त दान पर टैक्स में छूट देने से मना कर दिया. विभाग का कहना था कि, बडी रकम होने से टैक्स छूट नहीं दी जा सकती.
* जानकारों ने किया स्वागत
इस बीच हाईकोर्ट के निर्णय को विशेषज्ञों ने स्वागत योग्य निरुपित किया है. उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति गुप्त दान दे सकता है. सेवाभावी, धार्मिक और चैरिटी संस्था को गुप्त दान पर टैक्स नहीं देना होगा. जिससे उन्हें अधिक सहायता उनके विविध कार्यों के लिए मिल सकती है. जिसका कल्याणकारी उपक्रमों में उपयोग हो सकता है. दूसरी ओर यह भी कहा गया कि, आयकर विभाग इस निर्णय को बडी अदालत में ललकार सकता है.

Related Articles

Back to top button