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अब पेड तोडने पर लगेगा 50 हजार रूपए का दंड

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ निर्णय

* वन विभाग जारी करेगा अध्यादेश
* कैबिनेट ने अन्य 12 बडे फैसले भी लिए
मुंबई/दि. 7- राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता के तहत आज बुलाई गई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में तय किया गया कि अब किसी भी वृक्ष को बिना अनुमति व नियमबाह्य तरीके से काटे जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ 50 हजार रूपए का दंड लगाया जायेगा. विशेष उल्लेखनीय है कि पहले ऐसे मामलों में 1 हजार रूपए का ही दंड लगाया जाता था. परंतु पर्यावरण संरक्षण को महत्व देते हुए अब दंड की राशि को बढाकर सीधे 50 हजार रूपए कर दिया गया है. जिसे लेकर राज्य के वन विभाग द्बारा जल्द ही अध्यादेश जारी किया जायेगा.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता के साथ ही उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस व अजीत पवार सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों की उपस्थिति में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 12 बडे व महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये हैं.

इसके तहत तय किया गया है कि आगामी सप्ताह में 15 अगस्त यानी स्वाधीनता दिवस रहने के चलते पूरे राज्य में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जायेगा. जिसके लिए 9 अगस्त से ही विविध कार्यक्रम पूरे राज्य में आयोजित किए जायेंगे और राज्य में करीब ढाई करोड घरों पर तिरंगा झंडा फहराया जायेगा. इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में किसान आत्महत्याग्रस्त जिलों में बडे पैमाने पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वैनगंगा-नलगंगा नदी जोड प्रकल्प को मान्यता दी गई है. जिससे पौने 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी. इसके अलावा प्रकल्प प्रभावितों को घर व फ्लैट दिए जाने की निधि को भी मान्यता दी गई है. साथ ही छोटे शहरों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु कर्ज लेने को मान्यता देते हुए आदिवासी विभाग के प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने हेतु दो वर्ष की समयावृध्दि देने को भी मान्यता दी गई है. इसके अलावा अनुसूचित जाति- जनजाति के लोगों को जाति वैधता प्रमाणपत्र मिलने का होनेवाली दिक्कतों को दूर करने हेतु अधिनियम में सुधार करने का निर्णय लिया गया है. वहीं महाराष्ट्र लॉजिस्टीक नीति पर अमल करने को मान्यता दी गई है. इसके जरिए आगामी 5 वर्षो में 30 हजार करोड रूपयों की आय मिलेगी. इसके साथ ही कागल में आयुर्वेद महाविद्यालय व आजरा तहसील में योग व निसर्ग उपचार विद्यालय स्थापित करने को मान्यता देते हुए सेना कल्याण शैक्षणिक संस्था व राधा कल्याणदास दरयानानी चैरिटेबल ट्रस्ट को मुद्रांक शुल्क में 100 ुफीसद छूट देने का निर्णय लिया गया है. साथ ही जुन्नर के श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक सहकारी संस्था को वित्त सहायता दिए जाने को मंजूरी देने के साथ ही न्यायमूर्तियों व मुख्य न्यायमूर्ति को सेवानिवृत्ति के बाद भी घरेलू नौकर व वाहन चालक की सेवा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है.

 

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