
* सुबह 10 के बाद हर किसी की अनुमति के बाद ही एन्ट्री
* सुरक्षा हेतु गृह विभाग के नये निर्देश जारी
मुुंबई/ दि. 25 – गृह विभाग ने मंत्रालय की सुरक्षा व्यवस्था को कडा करते हुए प्रत्येक वाहन के प्रवेश के लिए ऑनलाइन अॅप के माध्यम से डिजि प्रवेश के निर्देश जारी किए है. जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि सुबह 10 बजे से बगैर अनुमति किसी को भी मंत्रालय परिसर में एन्ट्री नहीं रहेगी. अर्थात अधिकारियों व कर्मचारियों को भी समय पर डिजि प्रवेश के माध्यम से अपना नाम पंजीकृत करते हुए ही प्रवेश मिलेगा. गृह मंत्रालय ने सोमवार को विस्तृत निर्देश जारी किए है.
विजीटर मैनेजमेंट प्रणाली
जीआर के अनुसार मंत्रालय सुरक्षा प्रकल्प फेज- 2 अंतर्गत विजीटर मैनेजमेंट सिस्टम अपनाया गया है. वाहनों को क्यूआर कोड जारी होगा और उसी आधार पर वे प्रवेश कर सकेंगे. मंत्रालय के बाहर खिडकी पर आरएफआईडी कार्ड मिलेगा और आगंतुकों को विशेष प्रवेश पहचान पत्र धारण कर प्रवेश मिलेगा. यह प्रवेश पत्र लौटते समय सुरक्षा कर्मियों के पास जमा कराना होगा.
मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि सुनवाई के लिए अधिकारी अथवा वकीलों को भी संबंधित विभाग के कक्ष अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पत्र की कॉपी सुनवाई से पहले दिन शाम 5.30 बजे तक ऑनलाइन अॅप पर अपलोड करना बंधनकारक है. इसमें आधार नंबर और मोबाइल, पैन नंबर देना आवश्यक है. 2 से अधिक अधिकारी या वकील को प्रवेश नहीं मिलेगा. वरिष्ठ और दिव्यांग को दोपहर 12 बजे के बाद एन्ट्री रहेगी ताकि उन्हें कतारों में न लगना पडे.