अब निर्माण कार्यों को तुरंत अनुमति
60 दिनों में गैर कृषि निर्माण की परमिशन
* 21 दिनों में मिलेगी ओसी
* नगरविकास विभाग का जीआर जारी
मुंबई/दि.18 – राज्य के शहरी विकास विभाग ने निर्माण कार्य से संबंधित तथा जमीन गैरकृषि करने के संदर्भ में विविध अनुमतियां कितने दिनों में दी जानी चाहिए, ये तय करने वाली अधिसूचना जारी कर दी है. इस अधिसूचना में यह भी बताया गया है कि, यदि निर्धारित समय सीमा में अनुमति नहीं दी गई, तो किसके पास अपील की जा सकती है.
राज्य सरकार के सेवा गारंटी कानून के अंतर्गत नागरिकों को सरकारी कार्यालयों से दी जाने वाली सेवा कितने दिनों के भीतर दी जानी चाहिए, इसका निर्धारण होता है. सेवा गारंटी कानून का कार्यान्वयन कडाई से नहीं होने की अनेक शिकायतें आने से अब नगरविकास विभाग ने नई अधिसूचना जारी की है. इसके अनुसार प्रादेशिक योजना के जोन प्रमाणपत्र सात दिनों के भीतर देने होंगे. प्रादेशिक योजना का भाग नक्शा तीन दिनों के भीतर देना अनिवार्य होगा. प्रादेशिक योजना क्षेत्र में महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम के अंतर्गत दी जाने वाली रेखांकन अनुमति/गैरकृषि तथा निर्माण कार्य का लाइसेंस 60 दिनों के भीतर देना होगा. छोटे आकार के अधिकृत भूखंडों पर प्रमाणभूत निर्माण कार्य नक्शे की तरह निर्माण कार्य अनुमति 7 दिनों में देनी होगी. प्रादेशिक योजना क्षेत्र के ‘कृषि तथा नगर विकास विभाग’ अंतर्गत विविध उपयोग की इमारतों के लिए अधिमूल्य वसूल कर बढा हुआ चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआई) 30 दिनों में मंजूर करना होगा. उपभोग प्रमाणपत्र (ओसी) 21 दिनों के भीतर देना अनिवार्य होगा. विशेष नियोजन प्राधिकरण के विकास प्रारुप के भाग नक्शे/जोन प्रमाणपत्र 7 दिनों के भीतर देने होंगे. विशेष नियोजन प्राधिकरण के अधीन विविध विकास विषयक/निर्माण कार्य अनुमति 30 दिनों के भीतर देनी होगी. विशेष नियोजन प्राधिकरण के अधीन चल रहे विविध निर्माण कार्य की अनुमति पूर्णत्वा तथा उपभोग प्रमाणपत्र 8 दिनों में देना होगा.
* प्रमाणपत्र मराठी व अंग्रेजी में मिलेंगे
सभी प्रमाणपत्र मराठी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में देना अनिवार्य कर दिया गया है. ये विविध अनिमतियां नगररचना विभाग, जिलाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय, विविध नियोजन प्राधिकरण, क्षेत्र विकास प्राधिकरण इन सबसे संबंधित हैं. निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित कार्यालय ने अनुमति/प्रमाणपत्र नहीं दिए, तो नागरिक सेवा गारंटी कानून के तहत तत्काल अपील कर सकेंगे. यह जानकारी राजस्व विभाग के सूत्रों ने दी.