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लुंगी बनियान व चप्पल पहनकर वाहन चलाने पर दंड?

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट की स्थिति

नई दिल्ली/दि.14- कई लोग लुंंगी बनियान अथवा चप्पल व स्लीपर पहनकर कार व बाइक जैसे वाहन चलाते है. ऐसे लोगों के खिलाफ अब दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है. ऐसी खबरें विगत कुछ समय से लगातार चर्चाओं में चल रही थी. जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में सन 2019 में किये गये संशोधन का हवाला दिया जा रहा था. लेकिन अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए ऐसी तमाम खबरों को पूरी तरह से निराधार बताया है. केंद्रीय मंत्री गडकरी के मुताबिक चप्पल या स्लीपरअथवा लुंंगी बनियान पहनकर कार या बाइक चलाने पर चालान काटने का कोई नियम नहीं है.
इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सोशल मीडिया के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक चप्पल, हाफ बाही का शर्ट व लुंंगी बनियान पहनकर वाहन चलाने, वाहन का आइना खराब रहने और वाहन में एक्स्ट्रा बल्ब नहीं रहने जैसी बातों को लेकर कोई चालान नहीं काटा जाता है. अत: इसे लेकर फैलने वाली किसी भी तरह की अफवाहों से सावधान रहना चाहिए. वहीं गडकरी ने यह भी कहा कि, हकीकत में चप्पल अथवा स्लीपर पहनकर सडक पर बाइक चलाना खतरनाक साबित हो सकता है. क्योंकि चप्पल पहनकर बाइक चलाते वक्त गियर बदलने में तकलीफ होती है और बे्रक लगाते समय भी असुविधा हो सकती है. जिससे सडक हादसे घटित होने की संभावना अधिक रहती है. ऐसे में जहां तक संभव हो, बाइक चलाते समय जूते या सैंडल का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हादसा घटित होने पर पैर सुरक्षित रह सके और पांव में चोट भी कम लगे.

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