नप व औद्योगिक क्षेत्र में संपत्ति कर पर दंड अंशत: माफ
पुलिस हिरासत में हुई मौत पर सरकार देगी मुआवजा

* कैबिनेट की बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय
* मंत्रिमंडल ने 7 फैसलों को दी मंजूरी
मुंबई/दि.15 – राज्य की महायुति सरकार के मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में 7 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. जिसके तहत महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 में सुधार करते हुए नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी क्षेत्र में संपत्ति कर पर लगाए जानेवाले दंड को अंशत: माफ करते हुए कर वसूली हेतु अभय योजना लागू करने का निर्णय लिया गया. साथ ही संबंधित क्षेत्रों में संपत्ति के हस्तांतरण हेतु नियमो में बदलाव करने को मान्यता दी गई. इसके अलावा इन क्षेत्रों के नगराध्यक्षों को बहुमत से हटाए जाने के प्रावधान को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई.
आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजीत पवार की प्रमुख उपस्थिति में हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल के कई मंत्री एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे. इस बैठक में सीएम फडणवीस के गृह मंत्रालय अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशानुसार किसी भी कैदी की पुलिस अथवा न्यायिक हिरासत के तहत मौत होने पर उसके परिजनों को मुआवजा दिए जाने को मंजूरी दी गई. साथ ही भूसंपादन का मुआवजा विलंब से अदा करते समय लगाए जानेवाले व्याज दरों के प्रावधानो में सुधार करने का निर्णय लिया गया. जिसके साथ ही ठाणे जिले के चिखलोली (अंबरनाथ) में दिवानी न्यायालय कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय की स्थापना को मंजूरी देते हुए लातूर के पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्र निकेतन में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से अभियांत्रिकी पदवी पाठ्यक्रम शुरु करने का निर्णय लिया गया है.