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खुली जगह पर गणेश पंडालों की अनुमती

हाईकोर्ट ने ठुकराई विरोध की अर्जी

मुंबई/दि.29- बंबई उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक गणेश मंडलों को बडी राहत प्रदान की है. हाईकोर्ट ने खुले प्लॉट में पंडाल स्थापना की अनुमती रहने की बात कही है. इस बारे में दायर अर्जी को तत्काल खारीज करते हुए. अदालत ने कहा कि खुली जगह पर पंडाल स्थापित किया तो इसमें कुछ गलत नहीं है. अदालत से खुले भूखंडो पर मंडप स्थापित करने पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध याचिका में किया गया था. जिसे अदालत ने साफ नामंजूर कर दिया. उल्लेखनीय है कि गणेशोत्सव आगामी सात सितंबर से प्रारंभ हो रहा है. गणेश पंडाल आच्छादित होने के साथ बडे मंडलों में मूर्तियों का आगमन प्रारंभ हो गया है. दस दिवसीय उत्सव के लिए पुलिस ने सुरक्षा प्रबंध किए है.

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