नियमोें को ताक पर रख 24 उपजिलाधिकारियों को पदोन्नती?
प्रस्ताव के विरोध में तीन संगठना की मुख्य सचिव के पास शिकायत
छ.संभाजीनगर/दि.14- राज्य के 24 उपजिलाधिकारियों को भारतीय प्रशासन सेवा में पदोन्नती देने का प्रस्ताव जारी करते समय नियमों को ताक पर रखे जाने की शिकायत महाराष्ट्र राज्य अधिकारी संगठन सहित तीन संगठनों ने मुख्य सचिव के पास की हैं. पदोन्नती के लिए महाराष्ट्र महसूल सेवा केंद्र सरकार व्दारा राज्य नागरी सेवा के रुप में मान्यता रहना अनिवार्य हैं. मगर वैसे कागज पत्र उपलब्ध नहीं, केवल आठ वर्ष की उपजिलाधिकारी के रुप में की गई सेवा पदोन्नती के लिए पर्याप्त नहीं. ऐसा आक्षेप दर्ज कराने के साथ पदोन्नती का प्रस्ताव रोके, ऐसी मांग तीन संगठनों के अध्यक्ष सचिव ने की थी.
1 जनवरी 2023 को रिक्त स्थान पर उपजिलाधिकारी को भारतीय प्रशासन सेवा में पदोन्नती देने के प्रस्ताव हाल ही में तैयार किए गए हैं. इस प्रस्ताव को तैयार करते समय केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरण के निर्णय को नजर अंदाज किया गया. इस आदेश के अनुसार केवल आठ वर्ष उपजिलाधिकारी के रुप में काम करने इतना निर्णय पदोन्नती के लिए पर्याप्त नहीं तथा केंद्र शासन व्दारा राज्य नागरी सेवा में मान्यता देना आवश्यक हैं.
ऐसी मान्यता दिये जाने के कारण कागज पत्र मिलने के लिए प्रियदर्शनी मोरे महिला अधिकारी व्दारा सूचना के अधिकार में कागज पत्र मांगे थे. मगर मान्यता बाबत कागज पत्र उपलब्ध न रहने का उन्हें बताया गया.