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रश्मी बर्वे के नामांकन को निर्वाचन विभाग ने किया खारिज

जाति वैधता समिति ने जाति प्रमाणपत्र को ठहराया था अवैध

नागपुर /दि.30- रामटेक की कांग्रेस प्रत्याशी व जिप की पूर्व अध्यक्षा रश्मी बर्वे के जाति प्रमाणपत्र को जाति वैधता जांच समिति ने अवैध ठहराया था. इस फैसले को आधार मानते हुए बर्वे के नामांकन को निर्वाचन निर्णय अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है. ऐसे में अब बर्वे ने निर्वाचन विभाग के इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. जिस पर आगामी सोमवार को सुनवाई होगी.
बता दें कि, रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है. जहां पर कांग्रेस ने रश्मी बर्वे को उम्मीदवारी दी थी. साथ ही पर्यायी उम्मीदवार के तौर पर रश्मी बर्वे के पति श्यामकुमार बर्वे ने भी अपना नामांकन प्रस्तुत किया था और अब श्यामकुमार बर्वे ही कांग्रेस के अधिकृत प्र्रत्याशी होंगे. वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर अभी अदालत में सुनवाई होनी बाकी है. ऐसे में अदालत का निर्णय महत्वपूर्ण साबित होगा. क्योंकि यदि अदालत का फैसला बर्वे के पक्ष में आता है, तो उन्हें नैसर्गिक न्याय के मुताबिक चुनाव लडने का अवसर मिल सकता है, ऐसा कानून विशेषज्ञों का मानना है.
बता दें कि, रश्मी बर्वे ने रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लडने की विगत एक वर्ष से तैयारी करनी शुरु कर दी थी. आरोप लगाया जा रहा है कि, कांग्रेस द्वारा उन्हें उम्मीदवार बनाये जाने की बात ध्यान में आते ही राज्य के सत्ताधारियों ने उनके जाति प्रमाणपत्र की वैधता का मामला उछालना शुरु कर दिया है. जिसे लेकर राज्य सूचना आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, जाति वैधता जांच समिति व निर्वाचन निर्णय अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी और जाति वैधता जांच समिति के फैसले को आधार मानते हुए निर्वाचन निर्णय अधिकारी ने रश्मी बर्वे के नामांकन को खारिज कर दिया है. जिसके चलते रश्मी बर्वे चुनावी मैदान से बाहर हो गई है. लेकिन रश्मी बर्वे और कांग्रेस ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लडाई लडने का मानस व्यक्त किया है.

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