पीआई सायरे व एपीआई करंदीकर के खिलाफ दर्ज करों अपराध
नागपुर हाईकोर्ट ने अकोला के एसपी को दिया आदेश
नागपुर/दि. 8 – अकोला के खदान पुलिस थाने के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक धनंजय सायरे व सहायक पुलिस निरीक्षक नीलेश करंदीकर के खिलाफ मूर्तिजापुर मार्ग स्थित होटल महाकाली के संचालक के बेटे पर गलत ढंग से कार्रवाई करते हुए उसका मोबाइल छिनकर उसे पुलिस स्टेशन में जबरन ले जाने के मामले में फौजदारी कार्रवाई करने का आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने अकोला के जिला पुलिस अधीक्षक के नाम जारी किया है.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक अकोला शहर के मूर्तिजापुर रोड पर रामलता बिजनेस सेंटर के पास स्थित होटल महाकाली के संचालक से खदान पुलिस स्टेशन के तत्कालीन पुलिस निरीक्षक धनंजय सायरे ने होटल चलाने देने हेतु 50 हजार रुपए की मांग की थी और होटल संचालक द्वारा इस मांग को पूरा नहीं किए जाने के चलते अब सेवानिवृत्त हो चुके पीआई धनंजय सायरे ने करीब 10 माह पूर्व होटल महाकाली में गैरकानूनी ढंग से प्रवेश कर होटल संचालक के बेटे को जबरन अपने साथ पकडकर पुलिस थाने लाया था और उसका मोबाइल छिनकर जीवनावश्यक वस्तु कानून के तहत घरेलू सिलेंडर जब्ती की कार्रवाई दर्शाते हुए उसके खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज किया था. खदान पुलिस की ओर से की गई इस कार्रवाई को चुनौति देने के साथ ही एफआईआर रद्द करने हेतु नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी. चूंकि, उस समय थानेदार धनंजय सायरे एक अन्य गंभीर मामले में भी आरोपी के तौर पर नामजद रहने के चलते लगभग साढे पांच माह फरार थे. ऐसे में इस मामले की सुनवाई के दौरान वे खुद अथवा अपने वकील के जरिए अपना पक्ष रखने में असमर्थ रहे. वहीं याचिकाकर्ता ने खदान पुलिस द्वारा जब्त किया गया मोबाइल सुपूर्दनामे पर वापिस मिलने हेतु भी अदालत से आदेश प्राप्त किया था. लेकिन पुलिस अधिकारियों ने वह मोबाइल लौटाने ने भी टालमटोल की. इस बात से भी अदालत को अवगत कराते हुए आरोप लगाया गया कि, पुलिस ने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई की. जिसके चलते हाईकोर्ट ने अकोला के जिला पुलिस अधीक्षक को भी इस मामले में शपथपत्र पेश करने हेतु कहा. खास बात यह है कि, इसी मामले में दर्ज किए गए अपराध को लेकर करीब 10 माह बाद अकोला के जिलाधिकारी ने आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को अपने सामने उपस्थित होकर खुलासा देने हेतु पुलिस के मार्फत नोटिस जारी की थी.
नागपुर हाईकोर्ट के न्या. नितिन सांबरे व न्या. वृषाली जोशी की खंडपीठ ने इस मामले में दोनों पक्षों द्वारा किए गए युक्तिवाद को ध्यान में रखते हुए 6 जनवरी को एक अंतरिम आदेश पारित कर अकोला के जिला पुलिस अधीक्षक बच्चनसिंह को निर्देशित किया कि, खदान पुलिस स्टेशन के तत्कालीन थानेदार धनंजय सायरे व सहायक पुलिस निरीक्षक नीलेश करंदीकर के खिलाफ तुरंत ही अपराधिक मामला दर्ज किया जाए. जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस मामले में अगली सुनवाई हेतु 20 जनवरी की तारीख तय की गई है और इस सुनवाई के दौरान इस मामले का अंतिम आदेश जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है.