
नाशिक/ दि. 5- प्रदेश के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे के विरूध्द दायर याचिका सत्र न्यायालय ने अस्वीकार कर दी. उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई है. ऐसे में अंजली राठोड की हस्तक्षेप याचिका कोर्ट ने ठुकरा दी. उधर जिला सत्र न्यायालय ने मंत्री कोकाटे को बडी राहत प्रदान की. कोकाटे को निचली अदालत द्बारा सुनाई गई दो वर्ष की सजा को जिला सत्र न्यायालय ने स्थगित कर दिया है. इस स्टे से कोकाटे, विधायक बने रह सकते हैं. कोकाटे को 30 वर्ष पूर्व के प्रकरण मेें कम आमदनी दर्शाकर सरकार के 10 प्रतिशत कोटे से घर लेने के मामले में कनिष्ठ न्यायालय ने दो वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी.
मुख्यमंत्री कोटे से माणिकराव कोकाटे, उनके भाई विजय कोकाटे, पोपट सोनवने, प्रशांत गोवर्धन को कैनेडा कॉर्नर क्षेत्र में निर्माण व्यू अपार्टमेंट में अल्प आय समूह के फ्लैट हासिल किए थे. इस मामले में तत्कालीन राज्य मंत्री तुकाराम दिघोले ने शिकायत की थी. जांच में अपहार पता चला. कोर्ट ने हाल ही में कोकाटे को भाई सहित सजा सुनाई थी.