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शिंदे सरकार को राहत, नाविद अब्दुल मुल्ला की याचिका
लाडली बहना योजना विरोधी अर्जी हाईकोर्ट में खारिज
मुंबई/दि.5- प्रदेश की एकनाथ शिंदे सरकार की सबसे चर्चित लाडली बहना योजना पर रोक लगाने की मांग उच्च न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दी. इस बारे में दायर नाविद अब्दुल सईद मुल्ला की अर्जी को साफ ठुकराते हुए हाईकोर्ट ने योजना अंतर्गत पात्र महिलाओं के खाते में प्रति माह 1500 रुपये सम्मान निधी का मार्ग प्रशस्त कर दिया.
नाविद अब्दुल ने एड. ओवैस पेचकर के माध्यम से कोर्ट में गुहार लगाई थी. याचिका में कहा गया था कि योजना के कारण राज्य की तिजोरी पर भार बढेगा. योजना में 24600 करोड रुपये खर्च होगे. पहले ही राज्य पर 7.8 लाख करोड का कर्ज है. योजना से भार बढेगा. हाईकोर्ट में मुख्य न्यायमूर्ति देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि सरकार पर नीतिगत निर्णय है, उसे रोका नहीं जा सकता.