आंतरधर्मीय विवाह करने वालों हेतु ‘सेफ हाउस’
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नागपुर/ दि. 11- धर्म और जाति के बंधन परे रख प्रेम विवाह करनेवाले युगलों की सुरक्षा हेतु सेफ हाउस तैयार करने का निर्णय राज्य शासन ने लिया है. निरीक्षक श्रेणी के पुलिस अधिकारी पर सुरक्षा का जिम्मा रहगा. प्रत्येक जिले में सेफ हाउस शीघ्र साकार होंगे. अंधश्रध्दा निर्मूलन समिति के डॉ. हमीद दाभोलकर ने दावा किया कि समिति की पहल से यह व्यवस्था होने जा रही है. गृह मंत्रालय ने सभी पुलिस आयुक्त और एसपी कार्यालय को सेफ हाउस तैयार करने के निर्देश दिए हैं.
आंतरजातीय अथवा आंतरधर्मीय विवाह करनेवाले युवक- युवती को परिवार व रिश्तेदारों द्बारा तकलीफ देने और कई बार ऑनर किलींग जैसे मामले भी हुए हैं. गत 6 माह में ऑनर किलींग की चार वारदातें हो गई है. ऐसे में गृह महकमे ने निर्देश जारी किए हैं.
* सशस्त्र पुलिस का पहरा
आंतरजातीय विवाह करनेवाले युगलों को यदि परिवार या समाज से खतरा होगा तो उन्हें सेफ हाउस में रखा जायेगा. वहां 24 घंटे सशस्त्र पुलिस का पहरा रहेगा. सेफ हाउस में रहने का नाममात्र शुल्क रहेगा. एक माह से लेकर एक वर्ष तक यहां रह सकेंगे.
* दाभोलकर का दावा
अंधश्रध्दा निर्मूलन समिति के डॉ. हमीद दाभोलकर ने दावा किया कि समिति ने ही ऐसी पहल की थी. सातारा में पहला सेफ हाउस तैयार किया गया था. उन्होंने शासन के निर्णय का स्वागत करते हुए सेफ हाउस औपचारिकता न रहे. नव दंपत्ति को वहां विश्वास दिलानेवाली व्यवस्था होनी चाहिए.