बच्ची को अमेरिका में पिता के पास वापस भेंजेः कोर्ट
अदालत ने कहा - मां ने अपने स्वार्थ के लिए बच्ची का अपहरण किया
मुंबई/दि.10- बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक सात वर्षीय बच्ची को उसके पिता के पास अमेरिका(यूएसए) वापस भेजने का आदेश दिया है. अदालत का मानना है कि मां ने अपने स्वार्थ के लिए बच्ची का अपहरण किया. न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ती श्याम सी. चांडक की खंडपीठ के समक्ष बच्ची के पिता की याचिका पर सुनवाई हुई. खंडपीठ ने अमेरिका में लंबित कानूनी कार्यवाही के बावजूद बेटी का भारत में स्थानांतरित करने की मां के कृत्य की आलोचना की है. खंडपीठ ने कहा कि पत्नी व्दारा बच्चे का अपहरण करके भारत लौटने की योजना का कृत्य स्वीकार्य नहीं है. पत्नी की यह कार्रवाई का उद्देश्य अपने हित की पूर्ती करना था. न कि बच्चे का. अदालत ने फिलिप डेविड डेक्सटर के मामले में टिप्पणियों का हवाला दिया. कि जब मां अपहरणकर्ता माता-पिता होती है तो उसके लिए यह दावा करना आम बात है कि वैवाहिक बंधन टूट गया है.