नागपुर/ दि.27- राज्य सरकार ने मुद्रांक शुल्क अभय योजना घोषित की है. जिसमें ग्राहकों को शुल्क और शास्ती (दंड) में रियायत मिलेगी. आगामी 31 मार्च 2024 तक रियायत की अवधि बढा दी गई है. जिसमें 1 लाख रूपए तक दंड की रकम पूर्ण रूप से माफ रहेगी. उससे अधिक मुद्रांक शुल्क में 50% रियायत एवं दंड 100 प्रतिशत माफ रहेगा. दूसरे चरण के 1 फरवरी से 31 मार्च 2024 की अवधि में ग्राहक को 1 लाख रूपए तक मुद्रांक शुल्क में 80 % और दंड में 80% छूट रहेगी. उससे अधिक मुद्रांक शुल्क में 40 % और दंड में 70 % रियायत मिलेगी.
1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि में निष्पादित कागजात के संदर्भ में पहले चरण में ग्राहकों को आगामी 31 जनवरी 2024 तक आवेदन करना है. इसमें 1 रूपए से 25 लाख की फर्क राशि में मुद्रांक शुल्क में 25% और दंड की रकम 25 लाख से कम रहने पर 90% छूट रहेगी. दंड की राशि 25 लाख से अधिक रहने पर 25 लाख रूपए ही भरना पडेगा. उससे ज्यादा राशि की रियायत रहेगी. इसके अलावा 25 करोड से अधिक मुद्रांक शुल्क फर्क की राशि हेतु मुद्रांक में 20% रियायत रहेगी. दंड 1 करोड रूपए का भुगतान करना ही होगा. उससे अधिक रकम के लिए छूट रहेगी.
कम मुद्रांक शुल्क का भुगतान करने में अथवा न किए गये 31 दिसंबर 2020 के पहले के दस्तावेजों हेतु उपरोक्त रियायत अभय योजना रखी गई है.